⚖️ चाकू से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदंड की सजा
🚨 थाना कोतवाली आगर के अपराध क्रमांक 527/2023 में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय का महत्वपूर्ण फैसला
जिला पुलिस आगर मालवा द्वारा गंभीर एवं जघन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन एवं मजबूत अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को न्यायालय से दंडित कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली आगर के अपराध क्रमांक 527/2023, धारा 302 भादवि के हत्या प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह पिता बापूसिंह राजपूत, निवासी ग्राम बरखेड़ा, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
🔴 पुरानी रंजिश में चाकू से किया था जानलेवा हमला
प्रकरण के अनुसार दिनांक 07 अगस्त 2023 को ग्राम बरखेड़ा में पिपलोन जाने वाले मार्ग पर कुएं के सामने श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल सिंह पिता गोवर्धन सिंह, उम्र 22 वर्ष, के साथ आरोपी ईश्वर सिंह राजपूत पिता बापूसिंह राजपूत द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर विवाद किया गया।
विवाद के दौरान आरोपी द्वारा श्रीपाल सिंह पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय आगर ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
🔎 तत्काल दर्ज हुआ हत्या का प्रकरण, शुरू हुई प्रभावी विवेचना
घटना के संबंध में फरियादी भारत सिंह पिता पदमसिंह सोधिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली आगर में अपराध क्रमांक 527/2023, धारा 302 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान घटनास्थल, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों सहित प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विधिसम्मत संकलन किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
⚖️ प्रभावी अभियोजन से आरोपी को आजीवन कारावास
प्रकरण की विवेचना में उप निरीक्षक सचिन धाकड़ एवं दिवंगत निरीक्षक हरीश जीजूलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विवेचना के दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों एवं तथ्यों को संकलित करते हुए प्रकरण को न्यायालयीन विचारण हेतु मजबूत आधार प्रदान किया गया।
न्यायालय में प्रकरण की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी अशोक गवली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की न्यायालयीन कार्यवाही में कोर्ट मोहर्रिर महेश परमार एवं कोर्ट मुंशी जितेंद्र राजपूत द्वारा भी प्रकरण से संबंधित न्यायालयीन कार्यों का समुचित निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह राजपूत को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
⭐ पुलिस एवं अभियोजन के समन्वित प्रयासों से मिली सफलता
जिला पुलिस आगर मालवा द्वारा गंभीर अपराधों में साक्ष्य-आधारित विवेचना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान, मजबूत अभियोजन एवं प्रभावी न्यायालयीन समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उक्त प्रकरण में विवेचना अधिकारियों सचिन धाकड़ एवं दिवंगत हरीश जीजूलकर, लोक अभियोजन अधिकारी अशोक गवली, कोर्ट मोहर्रिर महेश परमार एवं कोर्ट मुंशी जितेंद्र राजपूत के समन्वित प्रयासों से आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
जिला पुलिस आगर मालवा गंभीर एवं जघन्य अपराधों में दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाकर उन्हें न्यायालय से दंडित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।





