🔹प्रतिबंधित चायनीज मांझा विक्रय पर सोयतकलां पुलिस की त्वरित कार्रवाई
जिला आगर मालवा में आमजन एवं पक्षियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सोयतकलां पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चायनीज मांझा विक्रय करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई की गई है।
दिनांक 01.01.2026 को थाना सोयतकलां क्षेत्र में कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उंडा घाट, भावसार मोहल्ला में एक व्यक्ति प्रतिबंधित चायनीज मांझा का विक्रय कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति पतंग मांझा बेचते पाया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 11 नग आधे-अधूरे एवं 01 नग पूर्ण प्रतिबंधित चायनीज मांझा तथा मांझा भरने की मशीन बरामद की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹3,200/- है। उक्त चायनीज मांझा जिला दण्डाधिकारी, आगर मालवा के आदेश दिनांक 03.12.2025 से प्रतिबंधित है।
आरोपी ने अपना नाम अंकित पिता बालकिशन, उम्र 24 वर्ष, निवासी भावसार मोहल्ला, सोयतकलां बताया तथा अवैध रूप से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचना स्वीकार किया। सोयत पुलिस द्वारा चाइनीज मांझा और तागा मशीन को जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आगर मालवा पुलिस आमजन से अपील करती है कि प्रतिबंधित चायनीज मांझा का उपयोग, विक्रय एवं भंडारण न करें। ऐसे कृत्य न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि मानव जीवन एवं पक्षियों के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं। प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
सराहनीय भूमिका
इस कार्यवाही में सराहनीय भूमिका थाना प्रभारी रामगोपाल वर्मा, प्रधान आरक्षक कैलाश मालवीय, आरक्षक रामनिवास, सैनिक महेश प्रजापत की रही।





