नशे में वाहन चलाना पड़ा महंगा – ₹10,000 जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू
पुलिस अधीक्षक विनोदकुमार सिंह के निर्देशन में “नशे से दूरी है ज़रूरी” जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस आगर मालवा द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।
इसी क्रम में दिनांक 21 जुलाई 2025 को कंटेनर क्रमांक HR 55 AF 0810 सुसनेर से आगर की ओर तेज़ रफ्तार और लापरवाही से दौड़ता हुआ देखा गया। पुलिस चेकिंग टीम द्वारा रुकवाने की कोशिश पर चालक ने रुकने से इनकार किया और वाहन को अनियंत्रित ढंग से चलाता रहा। वाहन की लहराती गति देखकर टीम को संदेह हुआ कि चालक नशे की हालत में है।
पीछा कर यातायात पुलिस द्वारा वाहन को रोका गया और चालक का ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट किया गया, जिसमें 382 ml/mg एल्कोहल की मात्रा पाई गई – जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
आरोपी के खिलाफ चालान बनाकर उसे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आगर के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय ने ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
साथ ही, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही के लिए संबंधित आर.टी.ओ. को पत्र भेजा गया है।
जिला पुलिस की अपील
नशे में वाहन चलाना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि खुद की और दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।