कानड़ पुलिस व यातायात पुलिस का विशेष अभियान: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 6 स्कूल वाहनों पर लगाया 10,500 रुपये का जुर्माना

पुलिस अधीक्षक जिला आगर-मालवा, श्री विनोद कुमार सिंह के निर्देशानुसार, जिले में स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की जांच और सख्त कार्यवाही हेतु एक विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है । निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा रेड्डी और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी कानड़ श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा ,थाना प्रभारी यातायात श्री प्रेमकिशोर व्यास और सूबेदार श्री जगदीश यादव के नेतृत्व में थाना कानड़ और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कानड़ में स्कूलों में जाकर स्कूल वाहनों की सघन चैकिंग की गई। इस अभियान के अंतर्गत कई वाहनों में यातायात नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिन पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया। आज की गई कार्रवाई में कुल 6 स्कूल वाहनों पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान प्राथमिक उपचार किट, गति नियंत्रण यंत्र, अग्निशमन यंत्र, वाहन के दरवाजे, बॉडी, कैमरे, दस्तावेज़, और चालक के लाइसेंस की जांच की गई।

पुलिस कार्यवाही :
1. सेंट सेबेस्टियंस कॉन्वेंट हाई स्कूल की बस के चालक पर वर्दी नहीं पहनने और कागज़ात प्रस्तुत न कर पाने पर, एमवी एक्ट की धारा 130/177 एवं 9/177 के तहत 1,000 रुपये का समन शुल्क लिया गया।
2. कोटिल्य एकेडमी के स्कूल वाहन क्रमांक MP 05 T 1858 में नंबर प्लेट विधि अनुरुप नहीं होने और अग्निशमन यंत्र नहीं होने पर, एमवी एक्ट की धारा 51/177 एवं 176/177 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लिया गया।
3. स्कूल मैजिक वाहन क्रमांक MP 70 T 0180 में छत और खिड़कियां टूटी होने पर, एमवी एक्ट की धारा 51/177 एवं 168/177 के तहत 1,000 रुपये का समन शुल्क लिया गया।
4. स्कूल मैजिक वाहन क्रमांक MP 13 TA 3492 में नंबर प्लेट विधि अनुरुप नहीं होने और अग्निशमन यंत्र की कमी पर, एमवी एक्ट की धारा 51/177 एवं 176/177 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
5. निजी स्कूल मैजिक वाहन क्रमांक MP 70 T 0113 के चालक द्वारा कागज़ात प्रस्तुत न करने और छत व खिड़कियां टूटी होने पर, एमवी एक्ट की धारा 130/177(3), 51/177 एवं 168/177 के तहत 1,500 रुपये का जुर्माना लिया गया।
6. हिमालय एकेडमी के स्कूल वाहन क्रमांक MP 20 DA 1236 के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर, एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत 5,000 रुपये का समन शुल्क लिया गया।

पुलिस टीम ने अन्य स्कूलों जैसे सरस्वती स्कूल और नेताजी स्कूल में भी जाकर वाहनों की जांच की और संबंधित प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कुल 6 स्कूल वाहनों पर 10,500 रुपये का जुर्माना लिया गया।

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