// प्रेस नोट // दिनांक 18/09/2021
(6 माह पूर्व हनुमान घाट बडा तालाब मंदिर परिसर मे अण्डे के छिलके फेंककर साम्प्रदायिक सोर्हाद्र बिगाड़ने का प्रयास करने वाला आरोपी आगर पुलिस के शिकंजे मे )
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सगर आगर मालवा, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवलसिंह सिसोदिया जी के कुशल मार्गदर्शन में व एसडीओपी महोदय श्रीमती ज्योति उमठ बघेल के निर्देशन एवं थाना प्रभारी कोतवाली आगर श्री रणजीत सिंगार के नेतृत्व में पुलिस टीम कोतवाली आगर को मिली बडी सफलता:
मुखबिर सूचना पर दिनांक 17/09/21 को आरोपी आशिक अली पिता बहादुर शाह उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुरा आगर को पुरासाहब नगर रोड से सायकल पर 30-30 लीटर की दो कैनो मे कुल 58 लीटर कच्ची शराब व एक केन मे 5 लीटर ओपी (जहरीली) कुल कीमती 20000 रुपये की ले जाते पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 49(ए) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रणजीत सिंगार एवं पुलिस टीम कोतवाली द्वारा गिरफ्तार आरोपी आशिक अली पिता बहादुर अली शाह उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुरा आगर से थाना क्षेत्र के अन्य अपराधों के बारे में विशेष तौर पर हनुमान घाट बडा तालाब आगर पर हुई अण्डे के छिलके फेंकने की घटना को गंभीरता से लेते हुएँ, आरोपी से कडाई से पूछताछ करते आरोपी द्वारा दिनांक 10/03/21 की रात्री मे हनुमान घाट बडा तालाब स्थित हनुमानजी व शंकरजी के मंदिर मे तथा दिनांक 25/03/21 को इसी मंदिर मे चिठ्ठी लिखवाकर अण्डे के छिलके फेकने की घटना स्वतः कबूल की गई ।
तरीका ए वारदात:- आरोपी द्वारा बताया गया कि वह अपने छोटे लडके इलू से काफी परेशान था क्योकि इलू शराब, गाँजा, स्मैक पीने का आदि था। जिससे आरोपी व उसका परिवार काफी परेशान थे। इलू आये दिन नशा करने के लिये आरोपी से रुपये माँगता था नहीं देने पर गाली गुप्ता मारपीट व झगडा फँसाद करता था तो आरोपी आशिफ़ ने सोचा कि मैं किसी हिन्दु मंदिर परिसर मे जाकर अण्डे के छिलके फेंक दू ओर वहाँ मेरे लड़के इलू व उसके साथियों के नाम उसमे लिखवा दूँ ताकि मेरा लडका व उसके साथी जो उसके साथ नशा करते है वह सब जेल चले जाये । यह घटना घटित करने मे आरोपी का उद्देश्य मात्र उसके लडके को जेल में बंद कराना था। इसलिये आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से यह घटना की है आरोपी अनपढ़ है उसे लिखना नहीं आता है इसलिये उसने अपने साथी राधेश्याम पिता पूरालाल मालवीय निवासी राममालीपुरा आगर से कॉपी के पन्ने पर अपने लडके इलू व उसके साथियो के नाम लिखवाकर उसमे उल्टी सीधी गालिया लिखवाई ओर वह चिठ्ठी अण्डे के छिलके सहित घटना स्थल पर रख दी गई।
उक्त घटना पर पूर्व मे थाना कोतवाली आगर पर पंजीबद्ध अप.क्रं. 195/21 एवं 232/21 धारा 295, 295क भादवि मे भी आरोपी आशिक अली पिता बहादुर अली शाह उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुरा आगर को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ की जा रही है।
सराहनीय कार्यः थाना प्रभारी कोतवाली आगर रणजीत सिंगार, उनि भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, सउनि रमेशचन्द्र नायक, सउनि सरदारसिंह परमार, प्रआर 179 कृष्णानंद, आर. 204 प्रकाश मालवीय, आर. 194 संदीप ठाकुर, आर. 254 सुनील नागर, आर. 292 उमेश चौरडिया की सराहनीय भूमिका रही।
पूर्व पंजीबद्ध अपराध मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला आगर मालवा द्वारा अज्ञात आरोपीयो की तलाश हेतु 10,000 रुपये की उद्घोषणा की गई थी।