नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास व 15000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया
चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण में थाना नलखेड़ा तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवम मेहनत के चलते आरोपी को कराई सजायाबी
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा रेड्डी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुसनेर श्री देवनारायण यादव के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी श्रीमती शशि उपाध्याय, निरीक्षक संतोष पाठक, उनि वंदना शाक्यवार के नेतृत्व में तथा थाना नलखेड़ा पुलिस व अभियोजन अधिकारियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप अपहरण, बलात्कार व पॉस्को के प्रकरण में अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय सुसनेर ने 10 साल के सश्रम कारावास और 15000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
फरियादी नटवरसिंह (45 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 08.08.2022 की रात को घर से गायब हो गई है। उसकी पत्नी ने सुबह उठकर बताया कि लड़की घर में नहीं है। जांच में पता चला कि लड़की सोदान सेन नाम के युवक से फोन पर बात करती थी, और पिता को शक है कि वह उसी के साथ गई है।
*पुलिस कार्यवाही:*
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नलखेडा में अप.क्र. 309/22 धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
18.09.2022 को पुलिस ने अपहर्ता को दस्तयाब कर उचित वैधानिक कार्यवाही उपरांत माता पिता के सुपुर्द किया और आरोपी सोदान सहित अन्य को गिरफ्तार किया। आरोपियों में गोकुलसिंह, सुल्तानसिंह, शिवलाल, और चन्दर शामिल हैं।
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 366, 376 भादवि और पोक्सो एक्ट की धारा इजाफा कर अपराध में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य संकलित कर व अनुसंधान पूर्ण कर चार्ज शीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक संतोष पाठक और उनि वंदना शाक्यवार द्वारा की गई है।
माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 3/4 पोक्सों एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास व 15000 रूपयें का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
प्रकरण में सराहनीय भूमिका कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी, एवं सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।