▪️ आगर पुलिस की गौवंश तस्करी करने वाले आदतन आरोपियों के विरुद्ध   प्रभावी कार्यवाही ।

▪️ गौवंश के अवैध परिवहन / तस्करी हेतु उपयोग में लाए गए जप्तशुदा वाहन के राजसात उपरांत होगी नीलामी।

     माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन करने वालों, गौवंश वध करने वालों एवं गौवंश की तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गौवंश के अवैध परिवहन हेतु उपयोग में लाए गए वाहनों के राजसात की कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है।

    माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के मार्ग दर्शन में आगर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई हैं।

    आगर पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में वाहन चेकिंग करते ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 0719 की तलाशी में 15 गौवंश एवं 02 मृत केड़े जप्त किये थे आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 454/2019 का गौवंश प्रतिषेध अधिनियम व पशु क्रुरता अधिनियम की धाराओ मे अपराध पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान आगर पुलिस द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन हेतु उपयोग में लाए गए वाहन ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 0719 को राजसात करने हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रस्तुत किया गया, जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त वाहन को राजसात किए जाने के आदेश जारी कर नीलाम किए जाकर राशि शासकीय कोष में जमा करने के आदेश जारी हुआ है।

    जिला आगर मालवा पुलिस द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन हेतु उपयोग किए गए राजसात वाहनों की सूची तैयार की गई। ऐसे वाहन जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वाहन स्वामियों को सुपुर्दगी पर दिये गये थे उन्हे पुनः जप्त करने हेतु टीम गठित कर वाहन स्वामी के निवासरत स्थान पर टीम भेजी जाकर पुनः वाहन प्राप्त किये गये।

     पुलिस टीमों द्वारा सूची अनुसार वाहनों की तलाश करते कुछ वाहन अन्य राज्य एवं जिलों के थानों में जप्त होना पाए गए है उनके विरूद्ध विधिनुरूप कार्यवाही संपादित की जा रही है।

    उपरोक्त प्रकरणों में जप्तशुदा वाहनों की निलामी हेतु प्रतिवेदन पुलिस की ओर से परिवहन एवं राजस्व विभाग को प्रेषित किए जा रहे है। उक्त सभी वाहनों की शीघ्र निलामी की जावेगी ।

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