1 क्विंटल 6 किलो डोडा चूरा के मामले में आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माने की सजा
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के निर्देशन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुसनेर के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी सुसनेर सुश्री केसर राजपूत के नेतृत्व तथा थाना सुसनेर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपए) के अर्थदंड की सजा दिलवाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।
माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय आगर मालवा, श्री मधुसूदन जंघेल द्वारा दिनांक 11.06.2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी शाकीर पिता बाबू खां, निवासी ग्राम गंगापुर, थाना आगर को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उक्त दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है।
यह प्रकरण थाना सुसनेर के अपराध क्रमांक 158/21 से संबंधित है, जिसमें दिनांक 29.05.2021 को सहायक उप निरीक्षक पी.सी. चौधरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सिल्वर रंग की तूफान जीप क्रमांक MP13 BA 1867 में मादक पदार्थ डोडा चूरा का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा ग्राम उमरिया के पास लालघाटी पर नाकाबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया।
तलाशी के दौरान वाहन से कुल 01 क्विंटल 06 किलोग्राम 900 ग्राम डोडा चूरा 04 प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ बरामद किया गया। विधिवत पंचनामा, वजन, सैंपलिंग एवं सीजिंग की कार्रवाई करते हुए आरोपी शाकीर को मौके से गिरफ्तार किया गया एवं NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई।
प्रकरण में तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत द्वारा एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं प्रभावी अभियोजन साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
विशेष लोक अभियोजक श्री अशोक गवली (एजीपी) द्वारा प्रभावशाली पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए कठोर दंड से दंडित किया गया।