नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास व 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया
चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण में थाना कोतवाली तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवम मेहनत के चलते आरोपी को कराई सजायाबी
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा रेड्डी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आगर के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी श्री अनिल कुमार मालवीय के नेतृत्व में तथा थाना कोतवाली आगर पुलिस व अभियोजन अधिकारियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप अपहरण, बलात्कार व पॉस्को के प्रकरण में अभियुक्त को जिला न्यायालय आगर ने आजीवन कारावास और 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
फरियादी कालुराम पिता पर्वतलाल मालवीय, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम मालीखेडी नई आबादी, ने अपनी बेटी (पीड़िता, उम्र 12 वर्ष) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कालुराम ने बताया कि वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सुबह 9 बजे से ग्राम लिंगोडा में मौसर कार्यक्रम में गए हुए थे। पीड़िता घर पर अकेली थी। जब शाम को लगभग 5 बजे वह घर लौटे, तो घर का दरवाजा बाहर से बंद पाया और पीड़िता घर में नहीं थी। उन्होंने आसपास के इलाके और रिश्तेदारों में उसे ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस कार्यवाही:
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली आगर में अप.क्र. 27/2021, धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने अपहर्ता को दस्तयाब कर उचित वैधानिक कार्यवाही उपरांत माता पिता के सुपुर्द किया और आरोपी कमल मेघवाल को गिरफ्तार किया।
पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और धारा 376 (एबी) (12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म) , 3/4, 5 एल/6, 5 एम पॉक्सो एक्ट366, 376 भादवि और पोक्सो एक्ट की धारा इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य संकलित कर व अनुसंधान पूर्ण कर चार्ज शीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमर कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों को सही मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने एडीपीओ आगर अनूप कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी को निम्नलिखित सजा सुनाईः
1. धारा 363 (अपहरण): 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड।
2. धारा 376 (एबी) (12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ दुष्कर्म): आजीवन कारावास और 3000 रुपए का अर्थदंड।
आरोपी का नाम:
कमल पिता हेमराज मेघवाल उम्र 22 वर्ष , निवासी 11/3 नई आबादी मालीखेड़ी , आगर मालवा
प्रकरण में सराहनीय भूमिका सउनि दिलीप तिवारी, कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक श्याम सुंदर, एवं सहायक ग्रेड 03 राहुल मालवीय के द्वारा किया गया।