लोक परिवहन बसों का विशेष चैकिंग एवं प्रवर्तन अभियान” प्रारंभ — बस संचालकों की बैठक आयोजित, बस स्टैंड आगर में सघन चैकिंग कार्यवाही

🚨 पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 21 मई से 27 मई तक जिलेभर में चलाया जाएगा विशेष अभियान

🔶 बसों में इमरजेंसी गेट, फायर सेफ्टी, फिटनेस एवं दस्तावेजों की होगी सघन जांच — नियम उल्लंघन पर होगी कठोर कार्यवाही

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में प्रदेशभर में संचालित लोक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों के शत-प्रतिशत सत्यापन एवं आपातकालीन निकास व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आगर मालवा पुलिस द्वारा दिनांक 21.05.2026 से 27.05.2026 तक “लोक परिवहन बसों का विशेष चैकिंग एवं प्रवर्तन अभियान” संचालित किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में हुई यात्री बस दुर्घटनाओं एवं उनमें आपातकालीन निकास व्यवस्था के अभाव के कारण हुई जनहानि को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए यह विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान का उद्देश्य लोक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कर यात्रियों की सुरक्षा, यातायात अनुशासन एवं सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाना है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय आगर मालवा के मीटिंग हॉल में जिले के समस्त बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 20 बस संचालकों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान थाना यातायात सूबेदार जगदीश यादव द्वारा बस संचालकों को यात्री सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने हेतु समझाइश दी गई।

बैठक में बस संचालकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक लोक परिवहन बस में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट एवं फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध एवं क्रियाशील अवस्था में होना चाहिए। साथ ही वाहन के समस्त वैध दस्तावेज जैसे आरसी, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज अद्यतन होना आवश्यक बताया गया।

इसके अतिरिक्त बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने, ओवरलोडिंग एवं ओवरस्पीडिंग से बचने, नशे की हालत में वाहन संचालन नहीं करने, रात्रि में रिफ्लेक्टर एवं समुचित लाइट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बस संचालकों को यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिन बसों में इमरजेंसी गेट को बंद कर अतिरिक्त सीटें लगाई गई होंगी, उनके विरुद्ध वीडियोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कर मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक उपरांत जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में लोक परिवहन बसों की सघन चैकिंग की गई। इस दौरान बसों में इमरजेंसी गेट, फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, दस्तावेजों की वैधता, ओवरलोडिंग, फिटनेस एवं अन्य सुरक्षा मानकों का भौतिक सत्यापन किया गया। यात्री सुरक्षा के दृष्टिगत बस चालकों एवं परिचालकों को आवश्यक हिदायतें भी दी गईं।

आगर मालवा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली बसों का ही उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन की सूचना तत्काल पुलिस अथवा यातायात पुलिस को दें। जिला पुलिस द्वारा अभियान अवधि में निरंतर सघन चैकिंग एवं प्रवर्तन कार्यवाही जारी रहेगी।

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