आगर मालवा पुलिस को एनडीपीएस प्रकरण में मिली सफलता
अभियुक्त को ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया

पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के निर्देशन, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) आगर एवं सुसनेर के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी सोयत के नेतृत्व में कार्यरत थाना सोयत पुलिस टीम ने एनडीपीएस अधिनियम के एक प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की है।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) सुश्री वंशिता गुप्ता द्वारा आरोपी को ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 10 दिवस का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 14 नवम्बर 2024, समय दोपहर 2:05 से 2:40 बजे के मध्य, कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड सोयतकलां, निशानिया रोड के सामने इमली के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति गांजा पी रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, थाना सोयत की पुलिस टीम, पंचान तथा हमराह बल के साथ मौके पर पहुंची। वहाँ पर एक व्यक्ति चिलम से गांजा पीते हुए मिला, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नन्ने शाह पिता बाबू शाह, उम्र 60 वर्ष, निवासी नयागांव बल्डी, सोयतकलां बताया।

तलाशी में उसके पास से एक अधजली चिलम, कपड़ा, कंकड़, माचिस एवं जली हुई राख बरामद की गई। आरोपी का मेडिकल परीक्षण सीएचसी सुसनेर में कराया गया।

पुलिस कार्यवाही
इस संबंध में थाना सोयतकलां में अपराध क्रमांक 268/24, धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय
प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को निम्नानुसार सजा सुनाई:
🔹 धारा 8/27 एनडीपीएस अधिनियम के तहत ₹1,000 का अर्थदंड
🔹 अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास

सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक श्री सुमेर सिंह मीणा एवं थाना सोयतकलां पुलिस टीम की प्रमुख भूमिका रही, जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठा और तत्परता से कार्य कर पुलिस विभाग की छवि को सुदृढ़ किया।

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